MP Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana : मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अपना खुद का उद्योग शुरू करने में मदद करती है। जानें योजना का लाभ कैसे उठाएं, पात्रता और जरूरी जानकारी।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना को लेकर 2025-26 के बजट में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL), अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना के तहत नवीन उद्योगों/व्यवसायों की स्थापना के लिए ऋण और मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
मुख्य बातें:
- योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को कम लागत के उपकरण और/या कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है।
- लाभार्थियों को अधिकतम ₹20,000 तक की परियोजना लागत के लिए सहायता मिल सकती है, जिसमें मार्जिन मनी परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹10,000) होती है।
- पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए अधिकतम ₹50,000 तक की ऋण राशि और 50% मार्जिन मनी (अधिकतम ₹15,000) का प्रावधान है।
- योजना के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो, और किसी भी बैंक का डिफाल्टर न हो।
- यह योजना उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से किसी अन्य सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहे हैं, और लाभार्थी को इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की मदद के लिए चलाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन्हें अपना खुद का उद्योग या व्यवसाय शुरू करने में सहायता करना है। सरकार उन्हें कम ब्याज वाले लोन दिलवाने में मदद करती है जिससे वो जरूरी उपकरण और पूंजी खरीद सकें। यह योजना 1 अगस्त 2014 से शुरू की गई थी।
योजना को कैसे लागू किया जाएगा?
इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध निदेशक और जिला स्तरीय जिला प्रयास सहकारी विकास समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी को दी गई है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अपने विभागीय बजट में इस योजना के लिए उचित धन का प्रावधान करेगा और उसी के अनुसार जिलावार लक्ष्य तय किए जाएंगे।
बैंकों से लोन मिलने के बाद:
जब लोन मिल जाता है और उद्योग/व्यवसाय शुरू हो जाता है, तो बैंक शाखा उस परियोजना लागत के हिसाब से मार्जिन मनी सहायता और ब्याज सब्सिडी की राशि संबंधित जिले की जिला सहकारी विकास समिति लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी से लेगी।
कुछ जरूरी बातें:
- इस योजना में “बैंक” का मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक सभी से है।
- यदि कोई लाभार्थी गलत जानकारी देता है या गलत तरीके से सहायता प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- यदि लाभार्थी लोन या ब्याज का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे दी गई सहायता को सरकारी भूमि के बकाया राशि की तरह वसूला जा सकता है और ऐसी स्थिति में भविष्य में भी उसे सहायता नहीं मिलेगी।
- इस योजना की व्याख्या/संशोधन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का प्रबंध निदेशक सक्षम होगा।
कुछ परिभाषाएं:
- परियोजना लागत: व्यापार शुरू करने के लिए लगने वाली पूंजी और सामान खरीदने के लिए लगने वाले पैसों का कुल योग।
- मार्जिन मनी सहायता: सरकार द्वारा दी जाने वाली वह राशि जिसे लाभार्थी को खुद से व्यापार शुरू करने में लगाना होता है।
- मोहलत: व्यापार शुरू करने के 6 महीने बाद की अवधि जिसमें लोन चुकाना नहीं होता है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2025-26
छात्रवृत्ति का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
छात्रवृत्ति का उद्देश्य | अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वरोजगार स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और अनुदान प्रदान करना। |
पात्रता | मध्यप्रदेश के 18-55 वर्षीय अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे के सदस्यों को प्रथम स्वरोजगार हेतु सहायता। |
लाभ | परियोजना ₹50000/- तक की, सरकार द्वारा आधी लागत (अधिकतम ₹15000) अनुदान, 6 माह स्थगन व 5 वर्ष की किस्त। |
आवश्यक दस्तावेज | पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड में से कोई एक), राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें | Click here |
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें | Click here |
MP Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana in hindi
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए।
- आवेदन की तिथि के अनुसार आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर/दिवाला निकालने वाला डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।
- आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार ही सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
ध्यान दें 01: इस योजना का कार्यक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ केवल उन्हीं उद्यमों को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर स्थापित हैं)।
ध्यान दें 02: यह योजना उद्योग/सेवा कारोबार क्षेत्र के लिए होगी।
लाभ
इस योजना के अंतर्गत:
- कुल परियोजना लागत ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सरकार लाभार्थी को परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता के रूप में देगी।
- लोन चुकाने की शुरुआत से पहले कम से कम 6 महीने की मोहलत मिलेगी।
- मोहलत के बाद, लोन चुकाने की अवधि 5 साल होगी।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
ऑनलाइन आवेदन (Sign-Up Process)
- सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ([आधिकारिक वेबसाइट अभी उपलब्ध नहीं है, भविष्य में अपडेट की जाएगी])
- होमपेज पर आपको “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन करें” का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
- आवेदन करने के बाद, योजना से संबंधित विभागों की एक सूची प्रदर्शित होगी।
- अपने संबंधित विभाग की योजना चुनें और उस पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, वहां “साइन अप” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद, सभी आवश्यक विवरण भरें और “अभी साइन अप करें” विकल्प पर क्लिक करें।
लॉगिन प्रक्रिया (Login Process)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर, “मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना” पर क्लिक करें।
- अब, आप उस विभागीय योजना का चयन कर सकते हैं जिसके तहत आप आवेदन करना चाहते हैं।
- इसके बाद, एक नया लॉगिन पेज खुलेगा और आप अपने यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर “जमा करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब, आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरें और सभी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म जमा करें।
ध्यान दें: अभी आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी योजना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर दी गई है। आवेदन शुरू होने पर आधिकारिक वेबसाइट से सटीक निर्देशों का पालन करें।
जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- पहचान पत्र (इनमें से कोई एक): मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): यह प्रमाण पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): यह प्रमाण पत्र भी किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
- बैंक खाता विवरण
महत्वपूर्ण तिथियां
- छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. इस योजना का क्या उद्देश्य है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को कम लागत पर उपकरण और/या कार्यशील पूंजी प्रदान करना है. इस योजना का लाभ नए उद्योग/व्यवसाय आदि स्थापित करने के लिए दिया जाएगा।
प्रश्न 2. किस विभाग ने इस योजना को शुरू किया है?
उत्तर: मध्य प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग ने।
प्रश्न 3. यह योजना कब शुरू की गई थी?
उत्तर: यह योजना 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी।
प्रश्न 4. इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों के आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
प्रश्न 5. क्या यह योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के रहने वालों के लिए है?
उत्तर: हाँ, आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
प्रश्न 6. इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत क्या है?
उत्तर: इस योजना के तहत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी।
प्रश्न 7. शुरुआती मोहलत की न्यूनतम अवधि क्या होनी चाहिए?
उत्तर: शुरुआती मोहलत की न्यूनतम अवधि 6 महीने होगी और शुरुआती मोहलत के बाद, ऋण चुकाने की अवधि 5 वर्ष होगी।
प्रश्न 8. आवेदक कितनी बार योजना का लाभ ले सकता है?
उत्तर: आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
प्रश्न 9. आवेदक इस योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकता है?
उत्तर: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए स्वरोजगार का एक शानदार अवसर है। यह योजना उन्हें कम ब्याज दरों पर लोन प्राप्त करने में मदद करती है जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। योजना के अंतर्गत मिलने वाली मार्जिन मनी सहायता और ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं वित्तीय बोझ को कम करती हैं। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो जिला प्रयास सहकारी विकास समिति से संपर्क करें।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!