Mukhya mantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में जानें। इस योजना से 50 हजार से 10 लाख तक का लोन मिल सकता है, वो भी कम ब्याज पर। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ये योजना मददगार कैसे है, जानिए पूरी जानकारी यहाँ।
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें ₹50,000 से ₹10 लाख तक का ऋण और विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी शामिल है। आवेदन ऑनलाइन msme.mponline.gov.in पर किए जा सकते हैं, और यह योजना राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
मुख्य बिंदु:
- यह योजना मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम 5वीं पास होना आवश्यक है।
- योजना के तहत ₹50,000 से ₹10 लाख तक का ऋण उपलब्ध है।
- विभिन्न वर्गों (जैसे पिछड़ा वर्ग, महिला) को मार्जिन मनी और ब्याज में सब्सिडी मिलती है।
- आवेदन ऑनलाइन msme.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद है कि राज्य के लोग खुद का रोजगार शुरू कर सकें। इसके लिए सरकार 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन देती है।
इस योजना के तहत लोन लेने पर कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि ब्याज में छूट, लोन की गारंटी, और काम सीखने का प्रशिक्षण। लोन चुकाने के लिए कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का समय मिलता है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025-2026
योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
योजना का उद्देश्य | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के लोग खुद का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बनें और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। |
पात्रता | मध्य प्रदेश के मूल निवासी, 5वीं पास, 18-45 वर्ष के आयु वर्ग में, आयकरदाता परिवार से नहीं और बैंक डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए आवेदक। |
लाभ | सरकार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी और गारंटी शुल्क शामिल हैं। विशेष प्रावधान महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं। |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, 5वीं कक्षा की मार्कशीट, अन्य | |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन प्रक्रिया |
महत्वपूर्ण तिथियां | Update Soon |
ऑफिसियल लिंक | Click here |
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Mukhya mantri Swarojgar Yojana Madhya Pradesh in hindi
पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 5वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
लाभ
आर्थिक मदद
मार्जिन मनी सहायता
- सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15% (अधिकतम ₹1,00,000).
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) (क्रीमी लेयर को छोड़कर) / महिला / अल्पसंख्यक / विकलांग परियोजना के लिए लागत का 30% (अधिकतम ₹2,00,000).
अतिरिक्त प्रावधान
- मुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों को परियोजना लागत का 30% (अधिकतम ₹3,00,000 लाख).
- भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्य परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20% (अधिकतम ₹1,00,000) के लिए पात्र हैं.
ब्याज सब्सिडी
- परियोजना लागत पर 5% प्रति वर्ष की दर से और महिला उद्यमियों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्षों के लिए. (अधिकतम ₹25,000 प्रति वर्ष)
गारंटी शुल्क (CGTMSE/: CGFMU)
- अधिकतम 7 वर्षों तक प्रचलित दर पर
अपवाद
- अगर आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- इस योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन ऐसे करें:-
- वेबसाइट पर जाएं: दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- आवेदन लिंक ढूंढें: वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” के लिए आवेदन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अपना विभाग चुनें: योजना से जुड़े अलग-अलग विभाग दिखेंगे, जिसमें आपकी रुचि हो, उसे चुनें।
- रजिस्ट्रेशन करें: अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो “रजिस्ट्रेशन” या “साइन-अप” का विकल्प चुनें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड भरकर “सबमिट” बटन दबाएं।
- रजिस्ट्रेशन पूरा: सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- आवेदन करें: अब आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं और योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नोट: अगर आपको किसी भी स्टेप में परेशानी हो, तो वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पते का सबूत
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- 5वीं कक्षा की मार्कशीट
महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
- जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
- संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
संपर्क सूत्र
मध्य प्रदेश, शासन
महत्वपूर्ण लिंक
ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन | क्लिक करें |
दिशा-निर्देश | क्लिक करें |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MMSY) क्या है?
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
क्या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदकों की कोई आयु सीमा है?
आयु सीमा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, लेकिन आम तौर पर, 18 से 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं।
क्या दूसरे राज्य के लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?
आवेदक को कम से कम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
क्या योजना के तहत कोई सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
हां, यह योजना व्यवसाय की प्रकृति और आवेदक की पात्रता के आधार पर सब्सिडी, ऋण या अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आमतौर पर आवश्यक दस्तावेजों में पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय योजना और बैंक खाते का विवरण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
यह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट है, https://msme.mponline.gov.in/
आवेदक कितनी बार योजना का लाभ उठा सकता है?
आवेदक इस योजना के तहत केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
दिए गए लिंक https://msme.mponline.gov.in/Portal/Services/msme2019/landing.html का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूं?
नहीं, आप केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इस योजना से ना सिर्फ आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और सहायता भी मिलती है। अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, हर सफल सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है।
नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे | धन्यवाद!