पंचायत कल्याण कोष योजना 2025 | Panchayat Kalyan Kosh scheme in hindi

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Written by Tripti Singh

05/31/2025

Reading Time : 5 min

सारांश (Summary ): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “पंचायत कल्याण कोष” योजना, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और तीनों स्तरों के पंचायत सदस्यों के निधन पर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

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Table of Contents

पंचायत कल्याण कोष योजना परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने “पंचायत कल्याण कोष” योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और तीनों स्तरों के पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मृत्यु होने पर (आत्महत्या या आपराधिक मामलों को छोड़कर) उनके परिवार या आश्रितों को आर्थिक मदद देना है।

Panchayat Kalyan Kosh scheme in hindi

पंचायत कल्याण कोष योजना 2025

योजना का नामपंचायत कल्याण कोष योजना
योजना का उद्देश्ययह योजना पंचायत प्रतिनिधियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
लाभग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार को ₹10 लाख, जिला पंचायत सदस्य को ₹5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य को ₹3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य को ₹2 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता मृतक पंचायत प्रतिनिधि का परिवार इस योजना के लिए पात्र है। यह सहायता आत्महत्या या आपराधिक मामलों में मृत्यु होने पर नहीं दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेजआवेदक का पहचान पत्र, मृतक से संबंध का प्रमाण, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचनामा/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैंक खाता विवरण, ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज।
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन प्रक्रिया
महत्वपूर्ण तिथियां Update Soon
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पंचायत कल्याण कोष योजना: पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता

विवरण

उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा “पंचायत कल्याण कोष” योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और तीनों स्तरों के पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पद पर रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में (आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में शामिल होने के मामलों को छोड़कर) उनके परिवारों या आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

लाभ

पंचायत प्रतिनिधि की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार या आश्रितों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाएगी:

  • ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष: ₹10,00,000/-
  • जिला पंचायत के सदस्य: ₹5,00,000/-
  • क्षेत्र पंचायत के सदस्य: ₹3,00,000/-
  • ग्राम पंचायत के सदस्य: ₹2,00,000/-

पात्रता

  • आवेदक मृतक पंचायत प्रतिनिधि का परिवार का सदस्य या आश्रित होना चाहिए।
  • पंचायत प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य) की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की जाती है।
  • पंचायत प्रतिनिधि द्वारा आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में शामिल होने के मामलों में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

  1. मृतक पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों या आश्रितों को उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सीधे आवेदन करना होगा।
  2. पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान, आश्रित को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) में आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  3. जिला पंचायत राज अधिकारी आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अपने लॉगिन आईडी से डाउनलोड करेंगे और पूरी तरह से समीक्षा के बाद जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।
  4. जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जिला पंचायत राज अधिकारी निधि हस्तांतरण के लिए अपने लॉगिन आईडी से आवेदन पत्र पंचायती राज निदेशक को भेजेंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का पहचान पत्र
  • मृतक पंचायत प्रतिनिधि के साथ संबंध का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • पंचायत प्रतिनिधि की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति
  • स्वाभाविक मृत्यु के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
  • ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु के मामले में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमुख या क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु के मामले में खंड विकास अधिकारी द्वारा और जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु के लिए अतिरिक्त मुख्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण / बैंक पासबुक
  • निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय से प्रमाणन रिकॉर्ड
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
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Panchayat Kalyan Kosh scheme in hindi

पंचायत कल्याण कोष योजना

महत्वपूर्ण तिथियां

  • छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • जानकारी में गलती सुधारने की अंतिम तिथि: Update Soon
  • संस्थान द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि: Update Soon
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संपर्क सूत्र

उत्तर प्रदेश सरकार

महत्वपूर्ण लिंक

ऑनलाइ आवेदनक्लिक करें
दिशा-निर्देशक्लिक करें

पंचायत कल्याण कोष योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

१. इस योजना के तहत कौन सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं?

प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, और तीन-स्तरीय पंचायत के सदस्यों के परिवार के सदस्य या आश्रित पात्र हैं।

२. पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

१. ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष: ₹१०,००,००० २. जिला पंचायत के सदस्य: ₹५,००,००० ३. क्षेत्र पंचायत के सदस्य: ₹३,००,००० ४. ग्राम पंचायत के सदस्य: ₹२,००,०००

३. क्या आत्महत्या या आपराधिक संलिप्तता के मामले में सहायता प्रदान की जाती है?

नहीं, आत्महत्या के मामलों में या यदि पंचायत प्रतिनिधि आपराधिक कृत्यों में शामिल था तो सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

४. आवेदक अपना आवेदन कैसे जमा कर सकते हैं?

आवेदन पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सीधे जमा किए जा सकते हैं। https://prdfinance.up.gov.in/self_registration_kalyankosh_ben

५. आवेदन प्रक्रिया क्या है?

१. पंचायत कल्याण कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें। २. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। ३. जिला पंचायत राज अधिकारी आवेदन की समीक्षा करते हैं। ४. जिलाधिकारी से अनुमोदन के बाद, आवेदन धन हस्तांतरण के लिए अग्रेषित किया जाता है।

६. यदि प्रतिनिधि हाल ही में चुने गए थे तो क्या परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, उन प्रतिनिधियों के लिए सहायता उपलब्ध है जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए होती है, चाहे वे कब चुने गए हों।

७. क्या धनराशि सीधे आवेदक को प्रदान की जाएगी?

हाँ, धनराशि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते के विवरण में स्थानांतरित की जाएगी।

निष्कर्ष

मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है। “पंचायत कल्याण कोष” योजना पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि उनके निधन के बाद उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

नोट – ऊपर दिए गए लेख में जानकारी आधिकारिक वेबसाइटों से ली गई है। हमारी टीम लगातार आपको सटीक और नवीनतम जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। यदि आपको लगता है कि इस लेख में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो कृपया हमें संपर्क पृष्ठ पर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपनी जानकारी में सुधार करने में मदद करेगी। आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर बहुत सी गलत जानकारी फैलाई जाती है। इसलिए, आधिकारिक वेबसाइटों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एवं सटीक जानकारी के लिए ऑफिसियल वेबसाइट देखे |  धन्यवाद!

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